रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अब सड़क हादसों में लापरवाही नहीं, सीधे ‘गैर इरादतन हत्या’ की धारा में दर्ज होगा केस

पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद रायगढ़ एसएसपी ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना लाइसेंस भारी वाहन चलाकर दो युवकों की जान लेने वाले ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस ने धारा 105 (BNS) के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है।

भीषण सड़क दुर्घटना में दो युवकों की हुई थी मौत

बीते रविवार 10 मई को पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम तेतला के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। तेज रफ्तार ट्रक (CG 13 LA 1157) ने मोटरसाइकिल सवार महेश निषाद और सोनू माली को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के बाद पुसौर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ जांच तेज कर दी थी।

बिना लाइसेंस ट्रक चलाना पड़ा भारी, धाराएं बदली गईं

विवेचना के दौरान थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस ने पाया कि ट्रक चालक वजीम खान के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर मामले को केवल लापरवाही का केस न मानकर ‘गैर इरादतन हत्या’ (अपराधिक मानव वध) की श्रेणी में रखा गया। पुलिस का मानना है कि बिना प्रशिक्षण और लाइसेंस के भारी वाहन चलाना इस बात का प्रमाण है कि चालक को अपने कृत्य से होने वाली मौत का ज्ञान था।

पुलिस कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

  • आरोपी की गिरफ्तारी: आरोपी चालक वजीम खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
  • कठोर धारा: धारा 106(1) BNS को संशोधित कर अब धारा 105 BNS (गैर इरादतन हत्या) लगाई गई है।
  • साक्ष्य संकलन: टायर के स्किड मार्क और चश्मदीदों के बयान के आधार पर केस को मजबूत किया गया।
  • लाइसेंस का अभाव: वाहन स्वामी ने स्वीकार किया कि मना करने के बावजूद पुत्र बिना लाइसेंस ट्रक लेकर निकला था।

एसएसपी का सख्त संदेश: “शून्य सहनशीलता की नीति”

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाकर जान लेने वालों के प्रति रायगढ़ पुलिस नरमी नहीं बरतेगी। सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सीधे गंभीर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह कार्रवाई अन्य वाहन चालकों के लिए एक कड़ी चेतावनी है।

जनहित में जारी: सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, बिना वैध लाइसेंस वाहन न चलाएं।

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